उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह चुनाव आयोग को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के खुलासे की मांग करने वाले याचिका पर सुनवाई कर सकती है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमण और अन्य की पीठ ने जनहित याचिका दायर करने वाले वकील अश्विनी उपाध्याय से अनुरोध किया कि याचिका को तत्काल सूचीबद्ध किया जाए ।
वहीं वकील का कहना है कि , 'पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन शुरू हो चुका है और राजनीतिक दल शीर्ष अदालत के दो फैसलों का बेशर्मी से उल्लंघन कर रहे हैं।
वहीं सीजेआई एन वी रमण का कहना है कि वे इस पर विचार करेंगे और फिर तारीख देंगे ।
यह याचिका समाजवादी पार्टी द्वारा पंजीकृत और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के बाद दायर की गई थी, जिसने उत्तर प्रदेश की कैराना विधानसभा से कथित गैंगस्टर नाहिद हसन को मैदान में उतारा लेकिन न तो इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट या सोशल मीडिया में अपने आपराधिक रिकॉर्ड प्रकाशित किए और न ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व में पारित निर्देश की भावना से 72 घंटे के भीतर उनके चयन का कारण ।
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