नई दिल्ली: दिल्ली के प्रगति मैदान में आज से शुरू हुए दो दिवसीय ड्रोन महोत्सव 2022 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शनी का भी निरीक्षण करते हुए कहा, मैं ड्रोन प्रदर्शनी से प्रभावित हूं और आशा करता हूं कि भारत 2030 तक ड्रोन हब बनेगा। उन्होंने कहा, जिन-जिन स्टॉल में मैं आज गया, वहां सभी लोग बहुत गर्व से कहते थे कि ये Make in India हैं। ड्रोन टेक्नॉलॉजी को लेकर भारत में जो उत्साह देखने को मिल रहा है, वो अद्भुत है। ये जो ऊर्जा नजर आ रही है, वो भारत में ड्रोन सर्विस और ड्रोन आधारित इंडस्ट्री की लंबी छलांग का प्रतिबिंब है।
India has the potential of becoming a global drone hub. Speaking at Bharat Drone Mahotsav in New Delhi. https://t.co/eZEMMQrRsF
— Narendra Modi (@narendramodi) May 27, 2022
भारत ड्रोन महोत्सव 2022 दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन 27 और 28 मई को किया जा रहा है। महोत्सव में सरकारी अधिकारियों, विदेशी राजनयिकों, सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, निजी कंपनियों और ड्रोन स्टार्ट-अप आदि सहित 1600 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। प्रदर्शनी में 70 से अधिक प्रदर्शक ड्रोन के विभिन्न उपयोगों के बारे में प्रदर्शन करेंगे।
आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि 'ड्रोन पायलट प्रशिक्षण पाठ्यक्रम' का शुल्क अगले तीन-चार महीनों में कम हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि इस पाठ्यक्रम की संचालित करने वाले संस्थानों की संख्या बढ़ने जा रही है, जिससे प्रशिक्षण शुल्क में कमी आएगी। बीते पांच महीनों में विमानन नियामक डीजीसीए ने ड्रोन पायलटों के प्रशिक्षण के लिए 23 संस्थानों को मान्यता दी है।
महोत्सव में अन्य कार्यक्रमों के अलावा ड्रोन पायलट प्रमाणपत्र का वर्चुअल वितरण, उत्पादों की लॉचिंग, पेनल चर्चा, उड़ान प्रदर्शन, मेड इन इंडिया ड्रोन टैक्सी प्रोटोटाइप की प्रदर्शनी आदि को भी शामिल किया गया है।
ये हैं Drone Rules, 2021
गैर-व्यावसायिक उपयोग के लिए नैनो ड्रोन और माइक्रो ड्रोन के संचालन के लिए अब किसी पायलट लाइसेंस की जरूर नहीं है। सभी ड्रोन ट्रेनिंग और एग्जाम एक अधिकृत ड्रोन स्कूल लेगा। डीजीसीए प्रशिक्षण आवश्यकताओं को निर्धारित करेगा, ड्रोन स्कूलों की निगरानी करेगा और ऑनलाइन पायलट लाइसेंस देगा। अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं के लिए प्रकार प्रमाण पत्र, विशिष्ट पहचान संख्या, पूर्व अनुमति और दूरस्थ पायलट लाइसेंस की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है।
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